भुवनेश्वर, (निप्र) : राज्य में कुल 64,70,782 बिजली उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा जमा (एएसडी) का नोटिस दिया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनसे कुल 656.11 करोड़ रुपये की मांग की गई है। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव ने बुधवार को राज्य विधानसभा में दी। कांग्रेस नेता और बारबाटी-कटक की विधायक सोफिया फिरदौस के प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंहदेव ने राज्य की चारों डिस्कॉम कंपनियों द्वारा जारी नोटिसों का विस्तृत विवरण दिया।
मंत्री के अनुसार, टीपीएनओडीएल 14,49,199 उपभोक्ताओं को नोटिस, 107.04 करोड़ रुपये की मांग की गई। इसी प्रकार, टीपीसीओडीएल ने 19,86,000 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर 284.87 करोड़ रुपये की मांग की, टीपीडब्ल्यूओडीएल ने 13,91,019 उपभोक्ताओं को नोटिस भेजी गई और 165.96 करोड़ रुपये की मांग की गई। वहीं, टीपीएसओडीएल ने 16,44,564 उपभोञ्चताओं को नोटिस, 98.24 करोड़ रुपये की मांग की। मंत्री ने बताया कि अतिरिञ्चत सुरक्षा जमा तब मांगी जाती है जब उपभोक्ताओं से पहले जमा कराई गई सुरक्षा राशि उनके पिछले वित्त वर्ष के औसत बिजली उपभोग के आधार पर अपर्याप्त पाई जाती है।
यह प्रक्रिया ओईआरसी वितरण (आपूर्ति की शर्तें) संहिता, 2019 के विनियम 53 और 54 के अनुसार की जाती है। उन्होंने कहा कि भुगतान लागू करने से पहले सभी उपभोक्ताओं को 30 दिन का नोटिस दिया जाता है। निर्धारित समय के भीतर राशि जमा नहीं करने पर डिस्कॉम कंपनियां बिजली अधिनियम की धारा 56 के तहत बिजली कनेक्शन काट सकती हैं। सिंहदेव ने जोर देकर कहा कि सभी गणनाएं, समायोजन और रिफंड आपूर्ति संहिता के अनुसार ही किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है तथा मनमाने ढंग से राशि वसूलने की संभावना नहीं रहती।