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Saturday, Mar 28, 2026
Published on: Friday, March 27, 2026
राज्य

शराब दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी अगले माह


 
राज्य सरकार ने पारदर्शिता का दिया आश्वासन
 
भुवनेश्वर, (निप्र) : ओडिशा सरकार अप्रैल में शराब दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी आयोजित करने जा रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लॉटरी का आयोजन जिला कलेक्टर की उपस्थिति में किया जाएगा। आवश्यकता पडऩे पर प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना को समाप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी प्रणाली भी अपनाई जा सकती है।
 
अधिकारियों ने बताया कि पिछली लॉटरी प्रणाली के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त करने वाले शराब दुकानदारों का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। हालांकि, नए आवंटन अंतिम रूप लेने तक इन दुकानदारों को दो माह का विस्तार दिया जाएगा। संबंधित विकास में, तीन-स्टार या उससे अधिक रेटिंग वाले होटल, जिनमें बार की सुविधा है, उन्हें ऑन-शॉप (बार) की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगामी नीति के तहत कोई नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। मौजूदा ऑफ-शॉप शराब दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और उनका न्यूनतम गारंटीकृत उत्पाद शुल्क राजस्व (एमजीईआर) उसी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
 
आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, ऑफ-शॉप और सीएल दुकानों के पांच वर्षीय लाइसेंस 31 मार्च को समाप्त हो रहे हैं। अप्रैल में लॉटरी के लिए व्यवस्था की जाएगी। लॉटरी को पारदर्शी बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। तीन-स्टार या उससे अधिक रेटिंग वाले होटल, जिनमें बार की सुविधा है, उन्हें ऑन-शॉप (बार) की अनुमति दी जाएगी। यह कदम राज्य में आबकारी संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए नियामक नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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